ईपीएफओ की राशि आपके खाते में जमा होना सुनिश्चित करने के लिए 31 अगस्त तक आधार को यूएएन से लिंक करें

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ा अपडेट है। अगर आप ईपीएफओ की बदली हुई शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो अगले महीने से आपके खाते में पैसा नहीं डाला जाएगा. EPFO के बदले हुए नियमों के अनुसार सदस्यों के लिए आपके UAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। यदि आप 31 अगस्त तक अपने UAN को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपको मासिक राशि नहीं मिलेगी, अन्यथा आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 के तहत ईपीएफओ ने खाते को आधार से जोड़ने का फैसला किया था। वहीं, EPFO ​​खाताधारकों के UAN का भी आधार वेरिफाई होना जरूरी है। तो आप ईपीएफओ अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करें और आधार से भी यूएएन वेरिफाई करवाएं। आइए आपको ईपीएफओ खाते को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया बताते हैं।

ईपीएफ खाते को आधार से कैसे लिंक करें

  • चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन करें
  • स्टेप 2: ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ पर क्लिक करें और ‘ई-केवाईसी पोर्टल’ पर जाएं। Step3: लिंक UAN आधार विकल्प पर क्लिक करें।
  • चरण 4: फिर अपना यूएएन नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • चरण 5: आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। चरण 6: यह ओटीपी और अपना आधार नंबर दर्ज करें।
  • चरण 7: सबमिट बटन पर क्लिक करें और ओटीपी सत्यापन पर क्लिक करके इसे सत्यापित करें।
  • आधार-ईपीएफ खाते को जोड़ने के प्रमाणीकरण के लिए ईपीएफओ द्वारा आपकी कंपनी से संपर्क किया जाएगा। आधार को ईपीएफ खाते से जोड़ने के लिए आपकी कंपनी से सत्यापन मिलने के बाद आपका खाता आधार से लिंक हो जाएगा।

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