अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकारी हनन की कार्यवाही हो: जयराम रमेश का आरोप- वायनाड हादसे पर गृह मंत्री ने सदन को गुमराह किया

नई दिल्ली13 मिनट पहले

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कांग्रेस महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार (2 अगस्त) को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने की मांग की। रमेश ने आरोप लगाया कि केरल के वायनाड हादसे पर गृह मंत्री शाह ने सदन को गुमराह किया है।

रमेश ने सभापति को लिखी चिट्‌ठी में कहा- 31 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड हादसे पर ध्यानाकर्षण के जवाब में कहा कि केरल सरकार को हादसे से 7 दिन पहले यानी 23 जुलाई को चेतावनी दी गई थी। केरल सरकार ने इसे नजर अंदाज किया। सरकार इस पर अमल करती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता।

जयराम रमेश ने आगे लिखा कि इन दावों की मीडिया में बड़े पैमाने पर तथ्यों की जांच की गई है। 2 अगस्त, 2024 को द हिंदू में प्रकाशित एक फैक्ट चेक की रिपोर्ट भी शामिल है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि गृह मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा जारी पूर्व चेतावनी पर अपने बयानों से राज्यसभा को गुमराह किया है। जो पूरी तरह से झूठे साबित हुए हैं।

गृह मंत्री ने कहा- राज्य को पहले ही अलर्ट किया था
31 जुलाई को संसद में विपक्ष ने कहा कि ‘अर्ली वॉर्निंग’ भेज दी जाती तो वायनाड हादसा में मौतों को टाला जा सकता था। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- अर्ली वॉर्निंग, अर्ली वॉर्निंग, अर्ली वॉर्निंग… बोलते ही गए। अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द हैं अपने भाषण में डालकर बताया गया था। मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वॉर्निंग भारत सरकार की तरफ से दी गई थी।

केरल CM बोले- तबाही के बाद अलर्ट जारी किया गया था
शाम होते-होते अमित शाह के इस दावे पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का भी जवाब आया था। विजयन ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से सूचना वायनाड में तबाही हो जाने के कई घंटों बाद मिली थी।

विशेषाधिकार का क्या मतलब है?
देश में सांसद और विधायक को कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। इसमें कई तरह के अधिकार शामिल होते हैं जैसे विधान सभा में उसके बारे में कोई गलत सूचना नहीं दी जा सकती। सदन में किसी सांसद के भाषण को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती या अगर कोई दूसरा सांसद उनका नाम लेता है तो उन्हें जवाब देने का अधिकार है।

यदि कोई सदस्य या मंत्री कोई टिप्पणी करता है या कोई व्यक्ति किसी सांसद की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है या सांसद को उसके काम करने से रोकता है तो कोई भी सांसद या विधायक स्पीकर (या राज्यसभा के मामले में सभापति) को शिकायत दर्ज करा सकता है। वह यह शिकायत दर्ज करा सकता है कि उसके विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया गया है।

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