अहमदाबाद34 मिनट पहले
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अदालत ने एक हफ्ते के अंदर अबॉर्शन करने का आदेश दिया।
गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को 11 वर्षीय उस किशोरी को करीब 27 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दे दी, जिसके साथ उसके पिता ने ही बलात्कार किया था।
जस्टिस समीर दवे ने वडोदरा के सयाजीराव अस्पताल की रिपोर्ट के बाद अपना फैसला सुनाया। पीड़िता की मां की याचिका पर कोर्ट ने 4 सितंबर को मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया था।
अदालत ने अपने आदेश में कहा- यह याचिका स्वीकार कर पीड़िता की गर्भावस्था आज से एक सप्ताह की अवधि के अंदर समाप्त करने का निर्देश दिया जाता है। अदालत ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, भ्रूण करीब 27 सप्ताह का है।
पीड़िता को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। इसमें से 50,000 रुपए तुरंत अदा करने और बाकी के दो लाख रुपए उसके नाम पर बैंक में जमा कराने का आदेश दिया है।
11 साल की बेटी के साथ उसके सगे पिता ने कई बार रेप किया था।
भ्रूण का डीएनए संरक्षित रखने का भी निर्देश
अदालत ने अस्पताल को भ्रूण का डीएनए संरक्षित रखने का भी निर्देश दिया, जैसा कि याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया था। डेडियापाडा स्थित संबद्ध पुलिस थाने को पीड़िता का गर्भपात कराने के लिए वड़ोदरा स्थित अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया गया।
पॉक्सो एक्ट के तहत पिता जेल में
नर्मदा जिले में रहने वाली 11 साल की बेटी के साथ उसके सगे पिता ने कई बार रेप किया, जिससे बेटी गर्भवती हो गई थी। जब इसकी जानकारी मां को हुई तो उसने इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर पॉक्सो के अपराध में जेल भेज दिया है।